मध्यप्रदेश में ट्रैफिक सिग्नल के लिए हाई कोर्ट की गाइड लाइन जारी | MP NEWS

इंदौर। मध्यप्रदेश में ट्रैफिक सिग्नल अब एक समस्या बनते जा रहे हैं। भोपाल, इंदौर या किसी भी दूसरे बड़े शहर में यदि आप की यात्रा के बीच 4 ट्रैफिक सिग्नल हैं तो यह आपके लिए बड़ी समस्या है परंतु अब हाईकोर्ट ने इसके लिए एक गाइड लाइन तय की है। यह आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर जारी की गई है। 

हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ की डिविजन बेंच ने ट्रैफिक सुधार को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर पुलिस को अंतरिम आदेश दिए हैं कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर रोज सुबह 8 से दोपहर 12 और शाम 7 से रात 11 बजे तक ट्रैफिक पुलिस के दो-दो जवान तैनात रहें। सभी ट्रैफिक सिग्नल भी 24 घंटे चालू रहें। इन सिग्नल का समय ऐसा हो कि जब एक चौराहे पर यह हरे हों तो आगे के चौराहों पर भी वाहन चालकों को ट्रैफिक चालू मिले। एक चौराहे से आगे बढ़कर दूसरे पर ठहराव नहीं हो पाए। याचिकाकर्ता राजलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर अमित उपाध्याय ने यह याचिका दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता अजय बागड़िया और मनीष गुप्ता ने की।  

बागड़िया के मुताबिक याचिका में उल्लेख किया गया है कि चौराहों पर बनी रोटरी छोटी की जाए। मल्टीलेवल पार्किंग ज्यादा से ज्यादा बनाई जाए। चौराहों पर लेफ्ट टर्न खोले गए, लेकिन अतिक्रमण भी हो गए। इन्हें हटाया जाए। पुलिस बल में कई सालों से इजाफा नहीं हुआ। इनकी संख्या बढ़ाई जाए। अंधे मोड़ भी खत्म किए जाना चाहिए। जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा अाैर जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को ट्रैफिक जवान की तैनाती और 24 घंटे सिग्नल चालू रखने के अंतरिम आदेश दिए।

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