Laxmi Narayan Industries मिसब्राण्डिंग की दोषी, 3 लाख का अर्थदंड

Bhopal Samachar
गुना। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी राजेश बाथम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत मेसर्स LAXMI NARAYAN INDUSTRIES INDORE पर 3 लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के बाद मेसर्स लक्ष्मीनारायण इण्डस्ट्रीज इंदौर को रिफाइण्ड सोयाबीन तेल का मिसब्राण्डिंग का दोषी पाया है। 

मनोज नाटानी मैसर्स प्यारेलाल किराना पर 25 हजार अर्थदंड

अभियोजन की जानकारी के अनुसार Laxmi Narayan Industries द्वारा निर्मित किरन रिफाइण्ड सोयाबीन तेल का मिसब्राण्डिंग का नमूना मनोज नाटानी मेसर्स प्यारेलाल किराना मर्चेन्ट बीनागंज से लिया गया था। उक्त रिफाइण्ड सोयाबीन तेल में ट्रांसफैटी एसिड का उल्लेख नहीं था। उल्लेखनीय है कि इसके साथ ही न्याय निर्णायक अधिकारी श्री बाथम ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत पारित आदेश द्वारा मनोज नाटानी मैसर्स प्यारेलाल किराना मर्चेन्ट बीनागंज पर मिसब्राण्डेड सोयाबीन तेल विक्रय करने पर 25 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। 

अग्रवाल मिष्ठान भंडार एवं चौबे फूड प्रोडक्ट भी दोषी पाए गए

सतीश अग्रवाल प्रोप. अग्रवाल मिष्ठान भंडार गुना पर मिलावटी मावा की विक्रय करने पर एवं बिना पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने पर 1 लाख 50 हजार रुपए एवं 25 हजार रुपए तथा अमर चौबे प्रोप. चौबे फूड प्रोडक्ट कैंट गुना पर बिना रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यवसाय नमकीन निर्माण करने पर 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया है।
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