ग्वालियर। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी भू माफिया के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सुरेंद्र यादव उर्फ बल्ली कमरिया के खिलाफ कलेक्टर ग्वालियर ने रासुका की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोप है कि बल्ली कमरिया ने मेहरा-सिरौल क्षेत्र की फूटी कॉलोनी जैसे स्थानों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया एवं उस पर प्लॉट काटकर करीब 100 लोगों को भेज दिया। पुलिस का कहना है कि बल्ली कमरिया के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर ₹10000 का इनाम भी घोषित था।
एसडीएम झांसी रोड अनिल बनवारिया के मुताबिक 40 दिन पहले मेहरा क्षेत्र में पांच बीघा सरकारी जमीन से 35 अतिक्रमण हटाए गए थे। इस जमीन की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। यहां काबिज लोगों से पता चला था कि बल्ली ने फूटी कॉलोनी, सिरोल व मेहरा में निजी सर्वे नंबर 859 की जमीन दिखाकर सौदा किया और खरीदारों को कब्जा सरकारी जमीन पर दे दिया। कलेक्टर अनुराग चौधरी के मुताबिक बल्ली कमरिया (सुरेंद्र यादव) निवासी हुरावली थाना सिरोल पर तीन माह के लिए रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया गया है।
रासुका आदेश में कहा गया है कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर फर्जी कागज तैयार कराकर उसे बेच देता है। वह इस तरह से लगभग सौ लोगों के साथ धोखा कर चुका है। चूंकि वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसलिए उसके खिलाफ लोग थाने में पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराने से डरते हैं। इस तरह के अपराध बल्ली द्वारा वर्ष 2005 से लगातार किए जा रहे हैं।