भोपाल। अशोका गार्डन पुलिस ने भाजपा नेता सतीश नायक और उनके भाई कैलाश नायक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर दिल्ली में रह रहे एक व्यक्ति के प्लॉट की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम बनवा ली और उसे बेचने के लिए एग्रीमेंट भी कर लिया।
थाना प्रभारी उमेश यादव के मुताबिक हमीदिया रोड निवासी भुवनेश्वर मिश्रा प्राॅपर्टी डीलर हैं। उन्होंने सुभाष काॅलोनी में एक प्लॉट देखा था। प्लाॅट भाजपा नेता सतीश नायक ने दिखाया और कहा कि उक्त प्लॉट उनके भाई कैलाश नायक के नाम पर है। पावर ऑफ अटॉर्नी उनके पास थी, इसलिए उन्होंने अपने भाई के नाम रजिस्ट्री करा दी। भुवनेश्वर को प्लाॅट अच्छा लगा और उनके बीच 20 लाख रुपए में सौदा तय हो गया।
एडवांस के तौर पर भुवनेश्वर ने 50 हजार रुपए सतीश को दिए। उन्होंने छानबीन की तो पता लगा कि वर्ष 1966 में उक्त प्लाॅट के मालिक विनोद तुली थे, जो दिल्ली में रहते हैं। इसके बाद फर्जी तरीके से सतीश ने विनोद नाम के फर्जी युवक को खड़ा कर पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करा ली। पुलिस ने सतीश नायक और कैलाश नायक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।