SCST-ACT में राजीनामा नहीं हो सकता: हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट ने एक निर्णय में कहा है कि एससीएसटी एक्ट में समझौता नहीं किया जा सकता है। इस अभिमत के साथ जस्टिस जेपी गुप्ता की एकल पीठ ने बरेला में छेड़छाड़ की शिकार किशोरी और उसके पिता के आवेदन को खारिज कर दिया है। 

अभियोजन के अनुसार बरेला थाना अंतर्गत वर्ष 2016 में एक किशोरी के छेड़छाड़ के आरोप में अमित रजक, सुनील काछी, सूरज कुशवाहा, संजय पटेल, उमेश कुशवाहा और प्रकाश पटेल के खिलाफ एससीएसटी एक्ट और छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज किया गया था।

इस मामले में किशोरी और उसके पिता की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया कि उनका आरोपियों के साथ समझौता हो गया है। समझौता होने के आधार पर आरोपियों के खिलाफ जबलपुर की अतिरिक्त सत्र न्यायालय में विचाराधीन एससीएसटी एक्ट और छेड़छाड़ के प्रकरण को समाप्त किया जाए। 

सुनवाई के बाद एकल पीठ ने आवेदन खारिज करते हुए कहा कि एससीएसटी एक्ट के प्रकरणों में समझौता नहीं हो सकता है। एकल पीठ ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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