जबलपुर। सेशन कोर्ट ने बरगी विधानसभा सीट से पूर्व भाजपा विधायक प्रतिभा सिंह (BJP MLA Pratibha Singh) के पुत्र नितिन पटेल की हत्या के चार आरोपित दुर्गेश पिता बेनी सिंह, देवेन्द्र पिता मुन्ना सिंह, सुरजीत सिंह व गोपाल सिंह (Durgesh father Beni Singh, Devendra father Munna Singh, Surjeet Singh and Gopal Singh) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
वारदात में देवीसिंह की लायसेंसी बंदूक इस्तेमाल की गई, उसे भी कोर्ट ने छह माह की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इन्द्रा सिंह की कोर्ट ने अन्य आरोपित देवेन्द्र पिता नीलम सिंह, दुर्गेश पिता ओमकार लोधी, राघवेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, लेखराम व बेनी सिंह को बरी कर दिया। जबकि मामला लंबित रहने के दौरान एक आरोपित रतन सिंह की मृत्यु हो गई।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 16 मई 2011 की रात करीब 12 बजे नितिन पटेल को एक फोन आया। अनुराग सिंह को उसने बताया कि मातनपुर वाले कमलेश भुर्रक का घर घेरकर दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर वह कमलेश के घर पहुंचा। वहां से जानकारी मिलने पर वह कार से मातनपुर की ओर जा रहा था।
तभी रास्ते में इमली के पेड़ के नीचे दर्जनभर हथियारबंद लोगों ने रोक लिया। सभी ने नितिन को लाठी-डंडों से मारा। बाद में उसे गोली मार दी। पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 302 सहित अन्य व आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने 4 आरोपितों को हत्या का दोषी पाकर आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया। वहीं 6 आरोपितों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। जबकि एक आरोपित जिसकी लायसेंसी बंदूक इस्तेमाल की गई थी उसे 6 माह की सजा सुनाई गई वहीं एक आरोपित की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।