BHOPAL में 6 फीट से ऊंची दुर्गा प्रतिमा पर प्रतिबंध

भोपाल। खटलापुर नाव हादसे से सरकार ने सबक नहीं लिया बल्कि जनता को सबक सिखाने का प्रण ले लिया। अपनी व्यव्स्थाएं दुरुस्त करने के बजाए हमेशा की तरह आम जनता पर नई पाबंदियां थोप दी गईं हैं। नवदुर्गा महोत्सव के दौरान 6 फीट से ऊंची दुर्गा प्रतिमा को बैन कर दिया गया है। विजर्सन घाटों पर बंदोबस्त के लिए काई आदेश जारी नहीं हुआ। 

जो मूर्तियां पहले से बन गईं उनका क्या होगा

भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि उनकी चिंता लोगों की सुरक्षा है। इसके तहत दुर्गा प्रतिमा की ऊंचाई 6 फीट की होगी। जिले के दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले कारीगरों ने जिला प्रशासन के इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि जो मूर्तियां पहले से बनाई जा चुकी हैं, उनका क्या होगा।

6 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के नियम

भोपाल के जिलाधिकारी ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि 6 फीट से ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए आयोजकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और संबंधित थानाध्यक्ष से अनुमति लेनी होगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला खटलापुर हादसे के बाद लिया है जिसमें प्रतिमा विसर्जन के दौरान नाव पलटने से कई लोगों की मौत हो गई।

दुर्गा प्रतिमाएं 6 फीट से ज्यादा ही होतीं हैं

रविवार को जिला प्रशासन और मूर्ति बनाने वाले कारीगरों के साथ बैठक हुई थी जिसमें यह फैसला लिया गया। कई कारीगर बैठक छोड़ कर चले गए क्योंकि उन्हें यह फैसला मान्य नहीं था। उनका कहना है कि अधिकांश मूर्तियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं अब फैसला करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी दुर्गा प्रतिमाएं 6 फीट से ज्यादा ही होतीं हैं। 
Tags

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !