रक्षाबंधन पर जेलों में कैदियों को मिठाई/भोजन खिलाने की अनुमति | MP NEWS

भोपाल। मप्र की जेलों में कैदियों को बाहरी खाद्यपदार्थ प्रतिबंधित हैं परंतु रक्षाबंधन के अवसर पर बहनें अपने कैदी भाईयों के लिए मिठाई, फल आदि ले सकतीं हैं। जेल मैन्युअल में इसका प्रावधान है एवं महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ मध्यप्रदेश, भोपाल ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। 

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, 153-भोपाल मध्य, ई-114/1 शिवाजी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश ने इस बारे में सवाल किया था। महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ मध्यप्रदेश ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि आपके पत्र क्र. एम.एल.ए./487/19 दिनाँक 14.08.2019 के संदर्भ में कृपया अवगत हो कि प्रतिवर्ष की भांति प्रमुख त्यौहारों जैसे रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के अवसर पर प्रदेश की जेलों में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ जेल मैन्युअल के अनुरूप बंदियों के लिए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की जाती है। 

विशेष मुलाकात के दौरान बहनों द्वारा अपने बंदी भाइयों को जेल में रक्षासूत्र (राखी) बांधने के साथ-साथ मिठाई, फल आदि खिलाए जाते हैं। अत: स्पष्ट हो गया कि यह विशेष व्यवस्था इस साल भी पूर्ववत ही रहेगी। बहनें अपने कैदी भाईयों को मिठाई इत्यादि खिला पाएंगी। 

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