श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा संबल योजना में पात्र बच्चों की फ़ीस न लिए जाने हेतु दिनांक ५/१०/२०१८ को उप सचिव प्रमोद सिंह जी द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमे लेख है की प्रति वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा संबल योजना में पात्र छात्र छात्राओं की फ़ीस प्रतिपूर्ति की जावेगी
किन्तु इस सत्र 2019-20 में आदेश का परिपालन नहीं करते हुए पुन: स्कूलों द्वारा कक्षा 9 वी से 12वीं तक के बच्चों की फ़ीस शासकीय स्कूलों द्वारा ली जा रही है एंव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा की फ़ीस सामान्य शुल्क ऑनलाइन आवेदन हेतु अंतिम दिनांक 24/08/2019 नियत की गई है। अत: श्रीमान पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके मंत्रालय के द्वारा तत्काल आदेश कर कक्षा 9वी से 12वीं के बच्चों की फ़ीस माफ़ी हेतु शिक्षा विभाग को आदेश करने की कृपा करें।
विषय :- संबल योजना के पात्र छात्र /छात्राओं की कक्षा 9 वी से 12वीं के बच्चों की फ़ीस माफ़ी के सम्बन्ध में
सन्दर्भ :- मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग क्रमांक एफ ४४-१०/२०१८ -२०-२ भोपाल दिनांक ५/१०/२०१८ उप-सचिव मध्यप्रदेश शासन के परिपालन में
पत्र लेखक: श्री चन्द्रसिंह सिंह पंवार 8120721143 ग्राम पंचायत रघुनाथगढ़ जिला व जनपद रतलाम (म.प्र.) के सरपंच हैं।