जबलपुर। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस आरएस झा और जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ ने सदर स्थित शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम मनाने की अनुमति के लिए दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।
शिवाजी ग्राउंड को धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के लिए लगातार किराए पर दिया जा रहा है, इस वजह से शिवाजी ग्राउंड में खेल गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर सदर निवासी समाजसेवी सुरेन्द्र यादव की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 26 जून 2019 को शिवाजी ग्राउंड में खेल के अलावा अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी थी।
इस मामले में हिन्दू मुस्लिम कमेटी के अनीस हैदर की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया कि लंबे समय से शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम का आयोजन किया जा रहा है। 9 और 10 सितंबर को शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम के आयोजन के लिए अनुमति प्रदान की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता यश सोनी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि शिवाजी ग्राउंड में आयोजन की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने शिवाजी ग्राउंड में मुहर्रम की अनुमति देने से इनकार करते हुए आवेदन खारिज कर दिया।
रावण दहन की अनुमति मांगी
मुहर्रम के अलावा शिवाजी ग्राउंड में रावण दहन के लिए सदर की धनुष यज्ञ रामलीला समिति की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर अनुमति मांगी गई है। आवेदन में कहा गया कि शिवाजी ग्राउंड में लंबे समय से रावण दहन किया जा रहा है हालांकि बुधवार को इस आवेदन पर सुनवाई नहीं हो पाई।