ZOMATO से पनीर बटर मसाला मांगा था, बटर चिकन दे गया, 55 हजार का जुर्माना | BUSINESS NEWS

नई दिल्ली। DEEPINDER 'DG' GOYAL की फूड डिलिवरी कंपनी ZOMATO के संदर्भ में इस तरह की कई शिकायतें सामने आ रहीं हैं। ज्यादातर ग्राहक ZOMATO यूज करना बंद कर विकल्प पर चले जाते हैं। कुछ सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के वकील शनमुख देशमुख ने कंपनी को सबक सिखाने का निर्णय लिया और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की थी। कोर्ट ने जोमैटो और रेस्‍त्रां को 45 दिन में 55 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। 

व्रत वाले दिन 2 बार मांस परोस गया

एडवोकेट देशमुख ने बताया कि वह पिछले साल 31 मई को पुणे गए थे। यहां जोमैटो ऐप से पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया, लेकिन डिलीवरी बॉय उन्हें चिकन बटर मसाला दे गया। शिकायत करने पर रेस्टोरेंट ने फिर से पनीर बटर मसाला भेजने की बात की, लेकिन दूसरी बार उन्हें बटर चिकन मिला। उस दिन गुरुवार था और मेरा व्रत था।

रकम नहीं चुकाई को 10% जुर्माना लगेगा

उपभोक्ता फोरम ने आदेश में कहा है कि अगर जुर्माने की रकम निर्धारित समय पर नहीं चुकाई गई तो जोमैटो और रेस्टोरेंट को इस राशि पर 10% ब्याज भी भरना होगा। लापरवाही के लिए जुर्माने के 50 हजार और मानसिक प्रताड़ना के एवज में 5 हजार रुपए देशमुख को मिलेंगे।

जोमैटो ने कहा- मामले में कोई जानकारी नहीं

उपभोक्ता फोरम के फैसले को लेकर जोमैटो के रीजनल मैनेजर विपुल सिन्हा ने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। न ही जुर्माना भरने का कोई आदेश कोर्ट की ओर से मिला है।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !