बिना रजिस्ट्रेशन चोरी वाहन का बीमा क्लेम देना होगा: उपभोक्ता फोरम | WITHOUT REGISTRATION INSURANCE CLAIM

भोपाल। जिला उपभोक्ता फोरम में कई ऐसे मामले आ रहे हैं, जिसमें ऑटो एजेंसी वाहनों का समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराती। ऐसे में बीमा कंपनियां वाहनों के चोरी होने या एक्सीडेंट होने पर बीमा राशि देने से इंकार कर देती हैं। जिला उपभोक्ता फोरम में नारियल खेड़ा निवासी विक्रमलाल का पहुंचा है। उन्होंने बजाज डिस्कवर 150 सीसी की मोटरसाइकिल 68 हजार 438 रुपए में खरीदी थी। वाहन का एक साल का बीमा कराया गया था। लेकिन बाइक खरीदने के लगभग एक माह बाद ही एमपी नगर से चोरी हो गई। 

उपभोक्ता ने इसकी रिपोर्ट एमपी नगर थाने दर्ज कराई थी। सभी दस्तावेज बीमा कंपनी के पास जमा कराए, लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम की राशि देने से इंकार कर दिया। बीमा कंपनी ने तर्क रखा कि वाहन का रजिस्ट्रेशन आरटीओ में नहीं किया गया है। फोरम ने तर्क को खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि बीमा कंपनी ने क्लेम राशि न देकर सेवा में कमी की है। फोरम ने आदेश दिया कि सुरजीत ऑटो एजेंसी दो माह के अंदर विवादित वाहन के फायनेंस की शेष राशि फायनेंस कंपनी को अदा करे। साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 5 हजार और वाद व्यय राशि 3 हजार रुपए भी अदा करे। 

फैसला जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आरके भावे, सदस्य सुनील श्रीवास्तव व क्षमा चौरे की बेंच ने सुनाया। यह याचिका नारियल खेड़ा निवासी विक्रम लाल ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सुरजीत ऑटो एजेंसी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन कार्यालय व बजाज फायनेंस लिमि. के खिलाफ लगाई थी।

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