RAMAYA HOTEL मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश

ग्वालियर। शहर के 5 सितारा होटल RAMAYA HOTEL GWALIOR के मालिक रामनिवास शर्मा (RAMNIWAS SHARMA) के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आरोप है कि यह जमीन हॉस्टल के लिए आरक्षित थी, जबकि यहां लक्झरी होटल तान दिया गया है। 

जिला कोर्ट ने होटल के मालिक रामनिवास शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बीजेपी शासनकाल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नजदीकी रहे रामनिवास शर्मा को छात्रावास बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने हॉस्टल की जगह लग्जरी होटल बना दिया। पिछले दिनों ही नाले की जमीन पर बनी होटल की पार्किंग को नगर निगम के अमले ने तोड़ा था।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के बनते ही होटल की अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ज्वाइंट डायरेक्टर वीके शर्मा ने होटल की जांच कराई तो वहां पर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित पाई गई। कोर्ट ने होटल में व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होने पर रामनिवास शर्मा को नोटिस जारी किया है। रामनिवास शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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