मप्र में स्कूल बसों के लिए नई गाइड लाइन | MP SCHOOL BUS GUIDELINE

भोपाल। व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस (व्हीटीडी), कैमरे और पैनिक बटन लगाना सभी शैक्षणिक वाहनों में लगाना अनिवार्य हो गया है। इससे यह फायदा होगा कि अब बच्चों को घर से स्कूल ले जाने वाले प्रत्येक वाहन की मॉनीटरिंग तो होगी ही, साथ ही परिजन भी वाहन की लाइव लोकेशन मोबाइल पर देख सकेंगे। 

इसके लिए परिवहन विभाग ने इसका एक्सेस अब स्टूडेंस, उनके परिजनाें और शैक्षणिक संस्थानों को देना अनिवार्य कर दिया है। इस एक्सेस को देने की जिम्मेदारी वाहन संचालक की होगी। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने निर्देश जारी कर दिए है। अब 15 साल पुराने वाहन शैक्षणिक संस्थानों में नहीं चल पाएंगे। 

वहीं सभी शैक्षणिक संस्थानों में अब ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। बस के अंदर और बाहर हेल्प लाइन नंबर-100 लिखना भी जरूरी है। इसके अलावा भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

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