जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक नागेन्द्र सिंह को चुनाव याचिका पर बहस के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति राजीव दुबे की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई 11 जुलाई को नियत की है।
सतना जिले के नागौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी यादवेन्द्र सिंह ने चुनाव याचिका दायर कर भाजपा विधायक नागेन्द्र सिंह के निर्वाचन को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी केवल एक हजार वोटों से हार हुई है। यह हार डमी ईवीएम का चुनाव में उपयोग किए जाने की वजह से हुई है। याचिका में कहा गया कि विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव आयोग ने ईवीएम से मतदान के लिए जागरूकता फैलाने के लिए सतना जिले में डमी ईवीएम मशीन भेजी थी।
डमी ईवीएम के जरिए जनता को बताया गया था कि किस प्रकार मतदान किया जाएगा। इस संबंध में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि डमी ईवीएम को चुनाव में उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी नागौद विधानसभा में डमी ईवीएम का उपयोग किया गया। बुधवार को इस मामले में भाजपा विधायक नागेन्द्र सिंह की ओर से बहस की जाना थी, लेकिन उन्होंने बहस के लिए एक सप्ताह का समय ले लिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामबिहारी गौतम, प्रेमेन्द्र सिंह और दीपनारायण सिंह पैरवी कर रहे हैं।