ग्वालियर। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है। समय-सीमा में पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है।
ग्वालियर जिले में तीन अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय पर सेवाएं प्रदान न करने पर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। कलेक्टर चौधरी ने तहसीलदार घाटीगाँव सीताराम वर्मा, नायब तहसीलदार पिछोर तहसील डबरा श्रीमती वंदना यादव एवं नायब तहसीलदार छीमक तहसील डबरा बृजमोहन आर्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है।
तीनों ही अधिकारियों को अपना जवाब तीन दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय पर जवाब प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी। बता दें कि सीएम सचिवालय की ओर से लगातार आदेश आ रहे हैं कि लोकसेवा गारंटी और सीएम हेल्पलाइन के मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाए।