ग्वालियर। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु निगम द्वारा नियमित चलाये जा रहे फोगिगं अभियान को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में लगी याचिका के जबाव में लापरवाही पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने पर निगमायुक्त संदीप माकिन ने सभी सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा तीन फोगिंग सुपरवाईजरों को निलंबित कर दिया।
स्वास्थ्य अधिकारी आनंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय में नगर निगम द्वारा फोगिंग को लेकर अवधेश सिंह भदौरिया बनाम मध्य प्रदेश शासन की याचिका में स्टेटस रिर्पोट निगम की ओर से प्रस्तुत की गई जिसमें कुछ खामियां पाये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए स्वयं निगमायुक्त को उपस्थित होने के निर्देश दिये थे। स्टेटस रिर्पोट में फोगिंग सुपरवाईजरों द्वारा फोगिंग के दौरान स्थानिय निवासियों से भरे जाने वाले प्रपत्रों में मोबाइल नम्बरों की संख्या 8 और 9 डिजिट की पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई।
इस सबंध में निगमायुक्त संदीप माकिन ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करते हुए फोगिंग सुपरवाइजर वीरेन्द्र करोशिया, मोतीलाल पाल एवं श्री शरण कुमार को तत्काल निलंबित किया एवं समस्त सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये एवं स्वास्थ्य अधिकारी आनंद कुमार को निर्देश दिये कि सभी व्यवस्थायें दुरूस्त एवं पारदर्शी बनायें।