EE PHE हीरा सिंह धुर्वे भ्रष्टाचार के दोषी, 10 साल की जेल | ANUPPUR MP NEWS

अनूपपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री हीरा सिंह धुर्वे और सहायक ग्रेड-2 सूर्यकांत मिश्रा को रिश्वत के मामले में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही, शिकायतकर्ता को एक लाख रुपए क्षतिपूर्ति स्वरूप दिलाए जाने का आदेश भी पारित किया गया है। 2014 में हीरा सिंह धुर्वे कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग और सूर्यकांत मिश्रा सहायक वर्ग-2 के रूप में तैनात थेे।

शिकायतकर्ता छत्तीसगढ़ निवासी विजय शंकर द्विवेदी मेसर्स गोयल बोरवेल भोपाल के यहां तैनात था। गोयल को जैतहरी में बोरवेल एवं कोतमा में नलकूप खनन का कार्य दिया गया था। उन्होंने कार्य समाप्ति के बाद 24 लाख 40 हजार रुपयों का बिल कार्यपालन यंत्री के कार्यालय में प्रस्तुत किया।

बिल जारी करने के एवज में एसके मिश्रा ने 20 प्रतिशत कमीशन के तौर पर 4 लाख 88 हजार रुपए मांगे थे। विजय शंकर द्विवेदी ने 31 मार्च 2014 को मामले की शिकायत लोकायुक्त कार्यालय रीवा में की। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देशन में 3 अप्रैल 2014 को कार्यपालन यंत्री रहे हीरा सिंह धुर्वे को 1 लाख 22 हजार रु एवं सहायक ग्रेड-2 सूर्यकांत मिश्रा को 3 लाख 66 हजार रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। 

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