भोपाल। अब सरकारी स्कूल (GOVERNMENT SCHOOL) के शिक्षक (TEACHERS) बच्चों को ट्यूशन या कोचिंग (TUITION or COACHING) नहीं ले पाएंगे। मप्र स्कूल शिक्षा विभाग (MP SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT) ने उनपर प्रतिबंध (BAN) लगाते हुए शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) की आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश जारी कर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने पर रोक लगा दी है।
विभाग ने यह रोक सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के आधार पर ली है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत प्राप्त हुई है कि शासकीय स्कूलों के शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य सही ढंग से नहीं किया जाता है, साथ ही विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए बाध्य किया जाता है।
विभाग द्वारा स्कूल निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक शाला से गायब रहकर कोचिंग पढ़ाते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसमें सरकारी स्कूलों के अतिथि शिक्षक पर यह लागू नहीं होगा। सभी संकुल प्राचार्य निर्देश का पालन करवाएं और शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को आदेश जारी कर 25 जून तक शपथ पत्र संकुल में जमा कराएं। आदेश का पालन नहीं करने पर शिक्षक व संकुल प्राचार्य पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।