मप्र के सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी और एक्स-रे भी 9 से 4 बजे तक खुले रहेंगे | MP NEWS

महेश दुबे/भोपाल। प्रदेश में नागरिकों की सुविधा के लिये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी चिकित्सालय में चिकित्सक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी में मरीजों का उपचार करेंगे। ओपीडी में होने वाला पंजीयन शाम 3.30 बजे तक किसी भी स्थिति में बंद नहीं किया जायेगा। चिकित्सालयों में अब खून-पेशाब की जाँच एवं एक्स-रे की सुविधा के लिये पेथालॉजी लैब भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज जारी आदेश में चिकित्सालयों के समय का पुनर्निर्धारण करते हुए चिकित्सालयों में अन्य व्यवस्थाओं एवं उपचार आदि की प्रक्रिया से जुड़े मेडिकल स्टॉफ की ड्यूटी के संबंध में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। चिकित्सालय में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ओपीडी के समय में दोपहर 1.30 से 2.15 तक भोजन अवकाश रहेगा। सामान्य दिनों के साथ रविवार एवं अवकाश दिवसों में जिला एवं सिविल चिकित्सालयों में आपातकालीन ओपीडी 24 घंटे खुली रहेगी। सभी विशेषज्ञ और चिकित्सक सुबह 9 से 11 बजे तक अपने वार्डों में राउण्ड लेंगे। सप्ताह में यदि दो दिन का निरंतर शासकीय अवकाश होता है, तो उसमें से दूसरे अवकाश के दिन नियमित ओपीडी सुबह 9 से 11 बजे तक खुली रहेगी। चिकित्सालयों में निरंतर दो दिन नियमित ओपीडी बंद नहीं रहेगी।

चिकित्सालयों में अन्त: रोगी विभाग सामान्य दिनों में वार्ड एवं पलंग के प्रभारी सभी चिकित्सक एवं विशेषज्ञ अपने-अपने वार्ड का राउण्ड इस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि ओपीडी सेवाएँ प्रभावित नहीं हों। आपातकालीन सेवाएँ जिला एवं सिविल चिकित्सालयों में चौबीस घंटे उपलब्ध रहेंगी। इन चिकित्सालयों में सुबह 8 से दोपहर 2 बजे, दोपहर 2 से रात्रि 8 बजे और रात्रि 8 से सुबह 8 बजे की तीन शिफ्ट रहेगी। इमरजेंसी में आने वाले किसी भी रोगी को (भले ही वह छोटी बीमारी/लक्षण के उपचार के लिये आया हो) जाँच एवं उपचार करने से मना नहीं किया जायेगा।

चिकित्सालयों का जाँच (पेथालॉजी, एक्स-रे एवं बॉयोकेमिकल) विभाग भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। फास्टिंग सेम्पल कलेक्शन के लिये लेब टेक्नीशियन सुबह 8 बजे से उपस्थित रहेगा। सुबह 11 बजे तक लिये गये सेम्पल की रिपोर्ट उसी दिन दोपहर एक बजे तक और पूर्वान्ह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच लिये गये सेम्पल्स की रिपोर्ट उसी दिन दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक दी जायेगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश में चिकित्सकों, विशेषज्ञों की ड्यूटी के संबंध में भी स्पष्ट एवं विस्तृत निर्देश दिये गये हैं, ताकि किसी मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को परिवर्तित व्यवस्था से असुविधा नहीं हो।

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