भोपाल। मप्र के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों (Employees/Officers) को छठे/सातवें वेतनमान (Sixth/ Seventh pay scale) के एरियर को तीन कश्तों में प्रतिवर्ष मई माह में देने के आदेश कोषलेखा ने जारी कर रखें है। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार (Kanhaiyalal Lakshkar)ने बताया कि वेतननिर्धाण की जांच एवं अनुमोदन के बहाने देय एरियर की द्वितीय किश्त का भुगतान मई माह में नहीं होने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी व्याप्त है।
विडम्बना है कि वेतननिर्धाण अनुमोदन में कर्मचारियों का कोई सीधा जुड़ाव नहीं हैं ; यह कार्यालयीन कार्रवाई है। इसमें विलंब का खामियाजा आर्थिक रूप से कर्मचारी क्यों भुगतेंगे? दिनांक 25/05/2019 संचालक कोषलेखा मप्र भोपाल ने आयुक्त से अनुमोदित पत्र सभी संभागीय संयुक्त संचालकों को भेजकर वेतन निर्धारण की तिथि 15/05/2019 से बढ़ाकर 30/11/2019 की है।
मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ प्रमुख सचिव वित्त विभाग मप्र शासन एवं आयुक्त कोषलेखा मप्र भोपाल से मांग करता है कि देय एरियर की द्वितीय किश्त का भुगतान तत्काल करवाते हुए, यदि अधिक भुगतान की स्थिति बनती है तो उसका समायोजन अंतिम किश्त (जो मई 2020 में होना है) से किये जाने के आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें। इस अवधि में समस्त वेतननिर्धाण की जांच एवं अनुमोदन की कार्रवाई जिला पेंशन अधिकारियों से पुख्ता करवाई जा सकेगी।