ग्वालियर। शहर में व्यवसायिक भवनों, कंपनी भवनों तथा हॉस्टल आदि में भी सुरक्षा एवं अग्नि दुर्घटना के उपायों की जाँच प्रशासन द्वारा कराई जायेगी। इसके लिए 7 जून से विशेष अभियान संचालित किया जायेगा। अभियान के तहत यह जाँच की जायेगी कि व्यवसायिक भवनों, कंपनी इमारतों तथा हॉस्टल आदि में अग्नि सुरक्षा तथा पार्किंग आदि की क्या व्यवस्थाएं हैं।
व्यवस्थाए ठीक न पाई जाने पर कार्रवाई भी की जायेगी। कलेक्टर अनुराग चौधरी (Collector Anurag Chaudhary) ने बुधवार को नगर निगम आयुक्त एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आम जनों की सुरक्षा तथा अग्नि दुर्घटनाओं की रोकथाम के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में तीन मंजिल से अधिक ऊँची व्यवसायिक इमारतों, कंपनी ऑफिसों तथा निजी हॉस्टल आदि की जाँच का विशेष अभियान 7 जून से प्रारंभ किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अभी प्रशासन द्वारा दल गठित कर शैक्षणिक कोचिंग संस्थानों की जाँच का अभियान चलाया जा रहा है। इसके पश्चात व्यवसायिक भवनों की भी जाँच की जायेगी।
कलेक्टर चौधरी ने कहा कि अभियान के तहत यह भी देखा जायेगा कि भवन निर्माण, अनुमति, फायर एनओसी, पार्किंग प्लान तथा मानव सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय इमारत में हैं अथवा नहीं। जिन भवनो में यह सुविधाएं नहीं पाई जायेंगीं, उनके विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कोचिंग क्लासों की जाँच के लिए गठित किए गए दल के माध्यम से ही यह अभियान चलाया जायेगा। नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन ने कहा कि इस अभियान के दौरान निगम का अमला भी भवन अनुमति आदि की वैधानिकता को देखेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा। कलेक्टर ने बैठक में ऐसे सभी व्यवसायिक मालिकों से भी आग्रह किया है कि वे अपनी-अपनी इमारतों में सुरक्षा, फायर सुरक्षा के साथ ही पार्किंग आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। अभियान के दौरान व्यवस्थाएं न पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।