कक्षा 9-10 में यातायात के नियम पढ़ाए जाएंगे | MP EDUCATION NEWS

Bhopal Samachar
दुर्गेश रायकवार। प्रदेश में नये शिक्षण सत्र से कक्षा 9वीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम में यातायात संबंधी अध्याय जोड़ा गया है। इसके जरिये युवा वर्ग को यातायात संबंधी नियम-कायदे और सड़क सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया जायेगा। एक से 30 जून तक अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जायेगा। विशेष पुलिस महानिदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में यह जानकारी दी गई। बैठक में डीआईजी श्री धर्मेन्द्र चौधरी सहित राज्य सड़क सुरक्षा क्रियान्वयन समिति के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

श्री शर्मा ने कहा कि यातायात नियम तोड़ने वालों के लायसेंस रद्द करने के लिये परिवहन विभाग कार्यवाही करे। उन्होंने आने वाले समय में लायसेंसों को आधार से लिंक करने का सुझाव दिया ताकि अन्यत्र स्थान से नया लायसेंस न बनवाया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ब्लैक स्पॉट्स पर शॉर्ट टर्म के जरिये काम कर लिया गया है। लाँग टर्म के माध्यम से सुधार के निर्देश जारी किये गये हैं। ग्रामीण सड़कों का अध्ययन कर टर्न और उनकी भौगोलिक संरचना बदलने का प्रयास करने को भी कहा जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें हों और समिति ऐसे स्थानों को चिन्हित करे, जहाँ अधिक दुर्घटनायें हुई हों। ऐसा करने से दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकेगी। श्री शर्मा ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य-स्तर पर भी प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

बैठक में बताया गया कि ग्रामीण सड़कों पर राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्ग की अपेक्षा अधिक हादसे हुए हैं। प्रदेश में 463 ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए हैं। रोड सेफ्टी फण्ड को नॉन लेप्सेबल बनाया गया है।
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