इंदौर। मध्य प्रदेश में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर अधिवक्ताओं को अगले तीन महीने के लिए जिला न्यायालयों और निचली अदालतों में पैरवी के दौरान काला कोट पहनने से सोमवार को छूट दे दी गई है। राज्य अधिवक्ता परिषद के एक पदाधिकारी ने बताया कि गर्मी के मौसम में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने से आने वाले पसीने और अन्य समस्याओं के मद्देनजर पेशेवर परिधान के नियम-कायदों में ढील देते हुए यह फैसला किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय प्रदेश के सम्बद्ध न्यायालयों में 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लगभग एक लाख वकीलों को अगले तीन महीनों के लिए काला कोट पहनने से छूट तो मिल गई है, लेकिन इस अवधि के दौरान उन्हें अदालत में पैरवी के वक्त पहले की तरह सफेद शर्ट और इसके साथ काला या सफेद या ग्रे रंग का धारीदार पैंट पहनना होगा और उन्हें गले में सफेद रंग की खास पट्टी (एडवोकेट बैंड) भी लगानी होगी।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं मिलेगी छूट
वकीलों को काले कोट से छूट दिए जाने को लेकर राज्य अधिवक्ता परिषद ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में पैरवी के वक्त सूबे के अधिवक्ताओं को काला कोट पहनने की छूट नहीं मिलेगी।