आचार संहिता: शादी में डीजे बजाने के लिए नियम व शर्तें बदलीं | MP NEWS

Updesh Awasthee
भोपाल। राजधानी में चुनाव आचार संहिता के दौरान होने वाली शादियों में डीजे बज सकेंगे, लेकिन सिर्फ दो स्पीकर लगाकर। डीजे संचालकों को हिदायत दी गई है कि वे इसकी आ‌वाज कम रखें, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। साथ ही ट्रैफिक जाम न हो, इसके इंतजाम भी डीजे संचालक को करना होगा।

दरसअल, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के चलते शादियों के लिए बुक किए गए डीजे को बजाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। लोगों ने इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम पी खाडे से की। डीजे संचालकों ने यह भरोसा दिलाया कि उनके कारण आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। कम आवाज में डीजे बजाया जाएगा। 

एसडीएम देंगे अनुमति 

शादियों के सीजन को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी खाडे ने डीजे संचालकों को दो स्पीकर लगाकर डीजे बजाने की अनुमति दी है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाने की अनुमति लेना होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित डीजे संचालक के खिलाफ पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करेगा। डीजे आनर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि प्रशासन के द्वारा जो अनुमति दी जाएगी, उसके हिसाब से दो स्पीकर लगाकर ही डीजे बजाएंगे। 

एक हजार से ज्यादा शादियों के लिए डीजे की बुकिंग : 

भोपाल जिले में 500 से ज्यादा लोग डीजे के कारोबार से जुड़े हैं। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि अप्रैल और मई के पूरे महीने में करीब एक हजार से ज्यादा शादियां भोपाल में होना है। अकेले अक्षय तृतीया पर ही 1 हजार से ज्यादा शादियों होती हैं। इसमें से करीब 300 से ज्यादा शादियों में डीजे की बुकिंग हो जाती है। जबकि पूरे महीने में करीब एक हजार से ज्यादा शादियों के लिए डीजे की बुकिंग होगी।

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