वोटिंग के दिन प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगी पेड लीव: चुनाव आयोग | EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। सात चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव (LOKSABHA ELECTION) के चौथे चरण में सोमवार को नौ राज्यों के 72 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। मतदाता इस चरण तक 961 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला हो चुका है। इस बीच चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों (PRIVET EMPLOYEE) के दिल को खुश करने वाली बात कही है।

उन्होंने कहा कि सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेड लीव (PAID LEAVE) दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक मौलिक अधिकार है और उन्हें अपने मताधिकार (VOTING) का प्रयोग करने में किसी भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मतदान एक मौलिक अधिकार है और मतदाताओं को किसी भी प्रतिबंध का सामना नहीं करना चाहिए। इससे पहले चुनाव आयोग निजी फर्मों, दुकानों और सेवा प्रदाताओं को कुछ घंटों की छूट देने के लिए कहता था, ताकि कर्मचारी मतदान कर सकें।

अधिकारी ने कहा कि जब तक कि श्रम विभाग से पूर्व अनुमति नहीं मांगी जाती है, निजी कंपनी, दुकान या सेवा प्रदाता को बंद रहना होगा और मतदान के दिन पेड लीव देनी होगी। अधिकारी ने कहा कि कुछ प्रमुख निजी कंपनियों को पहले ही इस शर्त पर खुले रहने की अनुमति दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान करने की अनुमति देंगे।

उन्होंने कहा कि हर जिले में जहां मतदान होता है, श्रम विभाग ने कुछ प्रमुख निजी कंपनियों को परिचालन जारी रखने के लिए आवश्यक अनुमति पहले ही जारी कर दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान करने की अनुमति दें। आधिकारिक चेतावनी दी कि अगर हमें मतदाता से किसी भी कंपनी के खिलाफ शिकायत मिलती है कि वह उसे वोट देने की अनुमति नहीं देता है, तो प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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