PF कटौती के नए नियम, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों प्रभावित होंगे | EMPLOYEE NEWS

Bhopal Samachar
प्रोविडेंट फंड (PF) कटौती को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) का हालिया फैसला कारोबारियों और कर्मचारियों (Employees) पर बड़ा वित्तीय प्रभाव छोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कम्पनी PF डिडक्शन को कैलकुलेट करते समय अपने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से ‘स्पेशल अलाउंस’(Special Allowance) और DA को अलग नहीं कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अब PF डिडक्शन के लिए कैलकुलेशन करते समय बेसिक सैलरी के साथ स्पेशल अलाउंस और महंगाई भत्ता (DA) को भी शामिल करना होगा। आइये जानते हैं कि किस तरह यह फैसला आपको प्रभावित कर सकता है…

अब कितना PF कटेगा, यहां समझिए

देश की सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले से अब कर्मियों की Take Home Salary पर फर्क पड़ेगा। वेबसाइट बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने इस फैसले के असर को समझाते हुए बताया कि मान लीजिये कि आपकी बेसिक सैलरी 10 हज़ार है और आपका स्पेशल अलाउंस 5 हज़ार रुपये है तो आपका PF डिडक्शन 1800 रुपये होगा। यह कुल बेसिक सैलरी और स्पेशल अलाउंस 15000 रुपए का का 12 फीसदी है। पहले वाले कैलकुलेशन के आधार पर सिर्फ 1200 रुपये ही PF डिडक्ट होता। हालांकि इस कटौती के कारण आपकी Take Home Salary कम हो जाएगी।

जिनका कुल वेतन 15000 से ज्यादा है उनका कितना PF कटेगा

PF कॉन्ट्रिब्यूशन के तौर पर अधिकतम 1800 रुपये का कैप अभी भी पहले की तरह ही है। इसका मतलब अगर आपकी बेसिक सैलरी इस समय 15 हज़ार रुपये से अधिक है और आपका 1800 रुपये पीएफ डिडक्ट होता है तो कोर्ट के इस फैसले का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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