वाहनों में एडवांस ब्रेकिंग सिस्‍टम अनिवार्य, अधिसूचना जारी | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। भारत सरकार ने भारत की सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों में एडवांस ब्रेकिंग सिस्‍टम ​अनिवार्य कर दिए हैं। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि सड़कों पर बढ़ रहीं एक्सीडेंट की घटनाओं को रोकने के लिए यह जरूरी कदम है। फिलहाल जो वाहन सड़कों पर चल रहे हैं उन्हे एडवांस ब्रेकिंग सिस्‍टम लगवाना होगा और 2022 के बाद जितने भी वाहन बाजार में आएंगे उनमें एडवांस ब्रेकिंग सिस्‍टम कंपनी से फिट होकर ही आएगा। 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बेहतर सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उन्‍नत ब्रेकिंग व्‍यवस्‍था, प्रौद्योगिकी और वाहनों के बेहतर प्रदर्शन को आवश्‍यक करने का फैसला किया है। यह प्रावधान 9 या उससे ज्‍यादा सीटों वाले सभी वाहनों पर लागू होगा। इस संबंध में अधिसूचना 8 मार्च 2019 को जारी कर दी गई। ये प्रावधान मौजूदा वाहनों पर अप्रैल, 2021 से लागू होगा, जबकि अप्रैल, 2022 से बनने वाले नए वाहनों में ये सब पहले से मौजूद होंगे।

सड़क पर वाहनों में बेहतर संतुलन बनाने और दुर्घटनाओं को कम करने में चालकों की मदद के लिए अप्रैल, 2022 से बनने वाले वाहनों में एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्‍टम, बेहतर ब्रेकिंग प्रदर्शन, टिकाऊ ब्रेकिंग आवश्‍यकताएं, जैसी उन्‍नत ब्रेकिंग सिस्‍टम होगी। इसके साथ ही भारतीय ब्रेकिंग विनियमन यूरोपीय मानकों के बराबर हो जाएंगे।

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