GWALIOR में धारा 144 लागू, लाठी, डंडा, सरिया, फावड़ा, हॉकी भी प्रतिबंधित | MP NEWS

ग्वालियर। जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर ग्वालियर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री संदीप केरकेट्टा द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में केंद्र एवं राज्य सरकार के शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय, निगम, मंडल एवं बोर्ड आदि के अधिकारी, कर्मचारी बिना लिखित सक्षम अनुमति प्राप्त किए अवकाश पर नहीं रहेंगे तथा मुख्यालय भी नहीं छोड़ेंगे। गोपनीय सूचना मिली है कि 2 अप्रैल को कुछ अवैध संगठन शांतिभंग की तैयारियां कर रहे हैंं। 

सभी हथियारों के लाइसेंस निलंबित

जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, धरना प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, भीड़ का जमाव भी प्रतिबंधित रहेगा। जिले में आर्म्स अधिनियम के तहत शस्त्र लाइसेंस निलंबित हैं परंतु न्यायाधीशों, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षाबलों अर्ध सैनिक बलों विशिष्ट व्यक्तियों अधिकारियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मियों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति का शस्त्र धारण करना एवं प्रदर्शन करना प्रतिबंधित किया गया है।

लाठी, डंडा, सरिया, फावड़ा, हॉकी आदि भी प्रतिबंधित

आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक, आयुध तथा ऐसी सामग्री जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। हथियार जैसे लाठी, डंडा, सरिया फावड़ा हॉकी आदि का प्रदर्शन नहीं करेगा, ना ही लेकर चलेगा। किसी भी प्रकार के कट आउट बैनर पोस्टर फ्लेक्स होर्डिंग्स झंडे आदि पर किसी भी धर्म व्यक्ति संप्रदाय जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ बातें, नारे, पोस्टर प्रतिबंधित

किसी भी भवन संपत्ति चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी उस पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा साथ ही वर्ग धर्म एवं संप्रदाय में विद्वेष उत्पन्न करने वाली भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करेगा। 

आदेश 03 अप्रैल रात 12 बजे तक प्रभावी

यह आदेश 1 अप्रैल को प्रातः 6:00 बजे से 3 अप्रैल की रात्रि 12:00 बजे तक जिले की सीमा क्षेत्र में प्रभाव शील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी।

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