खदानों में महिलाओं को मजदूरी / नौकरी पर रखने के नियम अधिसूचित | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। खान अधिनियम, 1952 की धारा 83 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकार का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने निम्‍नलिखित शर्तों के तहत खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के प्रावधानों से महिलाओं को जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे स्थित खदान में रोजगार प्रदान करने की छूट दी है:-

जमीन के ऊपर स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में- 


खदान का मालिक महिलाओं को रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक की कार्य अवधि प्रदान कर सकता है। 
महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्‍त सुविधाएं, सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा प्रदान की जाएगी।
मुख्‍य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियान्‍वयन को ध्‍यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी।

जमीन के नीचे स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में- 


खदान-मालिक महिलाओं को प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक तकनीकी, निरीक्षण और प्रबंधकीय कार्य सौंप सकता हैं जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्‍यकता न हो।
महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्‍त सुविधाएं, सुरक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा प्रदान की जाएगी।
मुख्‍य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियान्‍वयन को ध्‍यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी।

खान अधिनियम, 1952 में जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक रोजगार देना प्रतिबंधित था। विभिन्‍न महिला कामगार समूह, उद्योग जगत और इंजीनियरिंग एवं डिप्‍लोमा की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने सरकार से समय-समय पर यह मांग की थी कि खदानों में कार्य करने के लिए महिलाओं को भी रोजगार के समान अवसर दिए जाने चाहिए। खान कंपनियों ने भी इस संबंध में अनुरोध किया था। खान अधिनियम, 1952 की धारा 12 के तहत गठित समिति की अनुशंसाओं तथा गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गजट अधिसूचना संख्‍या 393 (एसओ 506 (ई)), दिनांक 29 जनवरी, 2019 के द्वारा जमीन के ऊपर स्थित खदानों में सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक और जमीन के नीचे स्थित खदानों में प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक महिलाओं को तकनीकी, निरीक्षण संबंधी और प्रबंधकीय कार्यों में रोजगार देने की अनुमति प्रदान की है, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्‍यकता न हो।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !