मप्र कर्मचारी/अधिकारी स्थानांतरण नीति में संशोधन | MP NEWS

Updesh Awasthee
भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने स्थानांतरण नीति की कण्डिका को संशोधित करते हुए कण्डिका-9.3 संस्थित की है। इसके अनुसार स्थानांतरण की प्रतिबंध की अवधि के दौरान तहसील स्तरीय संवर्गों के कर्मचारियों के तहसील के अंदर तथा जिला स्तरीय संवर्गों के कर्मचारियों के जिले के अंदर प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरण आदेश जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किए जा सकेंगे। संशोधन से समस्त विभागों को अवगत करा दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि पुलिस अधिकारी इतने अधिकार संपन्न हैं कि वे वंचितों को न्याय दिला सकते हैं। अच्छा पुलिस अधिकारी अच्छा न्याय दाता भी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार पुलिस का मनोबल हमेशा ऊँचा रखने और पुलिस की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, बराबरी और न्याय, प्रजातंत्र के तीन मुख्य स्तंभ है। स्वतंत्रता और बराबरी की सीमाएँ हैं लेकिन न्याय असीमित है। यह जरूरी नहीं कि न्याय हमेशा अदालत से ही मिले। अच्छी सोच के साथ भी न्याय दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री आज यहाँ पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

पुलिस संस्था की गरिमा बनी रहना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था के माध्यम से सबसे गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य संस्थाओं के साथ पुलिस संस्था की गरिमा बनी रहना चाहिए क्योंकि यह गरिमा संविधान से मिलती हैं। संविधान को शक्ति प्रजातंत्र से मिलती है।
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