LIC की PMVVY योजना, पढ़िए कैसे मिलेगा सबसे ज्यादा ब्याज, लोन और सुविधाएं | INVESTMENT AND PENSION PLAN

PMVVY यानी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 60 साल या उससे ज्यादा का कोई भी नागरिक इन्वेस्ट कर सकता है। यह एक पेंशन स्कीम है। इसमें इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपये है और यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक चलेगी। इस योजना को Service tax और GST से छूट दी गई है। वय वंदना योजना को केवल LIC ऑपरेट करती है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से निवेश किया जा सकता है। उसके बाद सीनियर सिटीजन को तत्काल तौर पर पेंशन मिलने लगती है।

PMVVY स्कीम की खास बातें

  • इस स्कीम का टर्म 10 साल है यानी 10 साल तक पेंशन मिलती है। 
  • 10 साल बाद इसमें निवेश की गई राशि भी वापस मिल जाती है।
  • अगर किसी कारणवश 10 साल के टर्म के अंदर पेंशन की मौत हो जाती है तो इसमें इन्वेस्ट किया गया पैसा पेंशनर के कानूनी उत्तराधिकारी/नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है। 
  • अगर पेंशनर खुदकुशी कर ले तो भी जमा रकम वापस मिल जाएगी।
  • इस स्कीम के तहत पेंशन मंथली/ क्वार्टरली यानी तिमाही/छमाही/सालाना किसी भी आधार पर ली जा सकती है।


PMVVY में कितना ब्याज​ मिलता है

PMVVY के तहत जमा रकम पर 8 से 8.30% प्रति वर्ष का निश्चित ब्याज मिलता है। ब्याज की दर इस बात पर निर्भर करती है कि पेंशनर मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक, किस आधार पर पेंशन की रकम लेगा. हर महीने पेंशन लेने वालों को 8% का ब्याज जबकि सालाना पेंशन लेने पर 8.30% का ब्याज मिलेगा.

PMVVY: प्रीमैच्योर एग्जिट कर सकते हैं और लोन मिलेगा क्या

वय वंदना योजना में प्रीमैच्योर एग्जिट यानी टर्म खत्म होने से पहले निकलने की भी सुविधा है। पेंशनर या उसके पति/पत्नी को गंभीर बीमारी होने पर इस स्कीम में लगाए गए पैसे का 98 फीसदी सरेंडर वैल्यू के तौर पर मिल जाएगा।
इस स्कीम पर सीनियर सिटीजन लोन भी ले सकते हैं। 
लोन इन्वेस्ट किए गए अमाउंट का 75% होगा। लेकिन इसके लिए स्कीम के 3 साल पूरे होना जरूरी है। 
लोन की रकम पर ब्याज हर तिमाही तय होता है। 
पेंशनर जब तक लोन की रकम वापस नहीं कर देता, तब तक हर छह महीने पर ब्याज देना होगा। 
ब्याज की रकम मिल रही पेंशन से ही काटी जाएगी।

PMVVY: यदि स्कीन पसंद ना आए तो क्या करें

अगर पॉलिसी लेने के बाद आप किसी नियम या शर्त से संतुष्ट नहीं हैं तो LIC दफ्तर से PMVVY लेने पर रसीद मिलने के 15 दिनों के अंदर और ऑनलाइन पॉलिसी लेने पर रसीद मिलने के 30 दिनों के अंदर कारण बताकर स्कीम से निकल सकते हैं। इस दौरान अगर पेंशन मिल गई तो वह रकम और स्टांप ड्यूटी चार्ज की रकम काटकर सारा जमा पैसा वापस कर दिया जाएगा।

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