DATIA: लड़की को देखकर हॉर्न बजाने वाले को 3 साल की जेल | MP NEWS

Bhopal Samachar
दतिया। लगभग चार साल पहले एक बालिका के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) दतिया न्यायाधीश हितेंद्र द्विवेदी की न्यायालय ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला शुक्रवार को सुनाया गया। 

मामले में पैरवीकर्ता डीपीओ पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि राजू यादव पीड़ित बालिका को देखकर आए दिन सीटी बजाता था और घूरता था तथा उसके घर के सामने से तेज हॉर्न बजाकर गाड़ी से निकलता था। 16 अप्रैल 2016 को सुबह करीब साढ़े 10 बजे मंदिर जाते वक्त आरोपी ने बालिका के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। घटना के संबंध में पीड़ित बालिका की रिपोर्ट पर आरोपी राजू यादव के खिलाफ पंडोखर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी राजू के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय दतिया में 30 अगस्त 16 को चालान पेश किया गया। 

शुक्रवार को निर्णय घोषित करते हुए आरोपी राजू निवासी ग्राम धनपीपरी को अवयस्क बालिका के साथ लैंगिक हमला करने के अपरोध में दोषी पाते हुए आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!