COURT में समझौता कर पत्नी को अपनाया, घर ले जाकर किया ये हाल | CRIME NEWS

NEWS ROOM
भोपाल। पत्नी प्रताड़ना का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें पति ने कोर्ट के सामने तो समझौता कर लिया, लेकिन घर ले जाकर पत्नी से कहा कि तबेले में रहना पड़ेगा। अपने साथ हुए धोखे की शिकायत महिला ने मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दर्ज कराई है।

पति द्वारा की गई धोखाधड़ी से परेशान एक महिला अदालत में बनी हेल्प डेस्क में पहुंची। यहां पैरालीगल वॉलेंटियर को उसने आपबीती बताते हुए कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है। पैरालीगल वॉलेंटियर काउंसलिंग के बाद उसे  प्राधिकरण ले गई।  महिला ने प्राधिकरण के सचिव आशुतोष मिश्रा को पूरी बात बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव ने उसके पति को फोन करके बुलाया। पति ने कहा- वह बाहर है। सचिव ने उसे 20 दिसंबर तक प्राधिकरण में उपस्थित होने का समय दिया है। उन्होंने बताया कि मामले को मीडिएशन सेल में रखा जाएगा। यदि पति ने धोखा दिया  है, तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

महिला ने बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। रिश्तेदारों ने उसे पाला था। उन्होंने उसकी शादी जल्दी करा दी। शादी के बाद ससुराल वालों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हमेशा अनाथ होने का ताना मारते। गाली-गलौज कर मारपीट करते। चरित्र पर कीचड़ उछालते। कोई नहीं होने की वजह से वह सब सहती रही। सोचा बच्चा हो जाएगा, तो सब ठीक हो जाएगा।  इसी बीच वह गर्भवती हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद प्रताड़ना बढ़ गई। उसने घर से ही यह सोचकर व्यवसाय करना शुरू किया कि आर्थिक मदद मिलने से ससुराल वाले उसे प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने थाने में शिकायत की। इसके बाद केस कोर्ट पहुंचा तो पति और ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। उन्होंने बेटी को अपने पास रख लिया। कोर्ट ने घरेलू हिंसा के प्रकरण में अंतरिम राहत देते हुए पति को भरण पोषण देने के आदेश दिए। पति ने 498 ए के केस से बचने के लिए समझौते की बात की।

वह घर नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए पति की बातों में आ गई और समझौते के लिए तैयार हो गई।  लोक अदालत में समझौते के बाद पति उसे घर ले गया। यहां घर के सामने तबेले में यह कहकर छोड़ दिया और कहा कि यहीं रहना पड़ेगा। जब उसने शोर मचाया तो कहा हमारे रिश्तेदार के घर में रहो, लेकिन अपने घर में नहीं रखेंगे। महिला का कहना है कि पति ने समझौता कर उसके साथ धोखाधड़ी की है

यदि किसी महिला के साथ ऐसा धोखा होता है, तो वह प्राधिकरण में शिकायत कर सकती है। इसके अलावा कोर्ट परिसर में बनी हेल्प डेस्क में जाकर संपर्क कर सकती है। वहीं गौरवी वन स्टॉप क्राइसिस में जाकर शिकायत कर सकती हैं। सभी जगह महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!