सपाक्स पार्टी: हाईकोर्ट में ललित शास्त्री की याचिका खारिज | MP NEWS

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भोपाल। चुनाव से ठीक तीन दिन पहले सपाक्स पार्टी को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पार्टी की मान्यता के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि पार्टी के पंजीयन को लेकर आपत्ति करने वाली याचिका में ठोस आधार नहीं है। अब याचिकाकर्ता ललित शास्त्री हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करने पर विचार कर रहे हैं।

सपाक्स को राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता मिलने से नाराज ललित शास्त्री ने 14 नवंबर को हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। उनका आरोप था कि भारत निर्वाचन आयोग ने उनकी आपत्तियों की जांच किए बगैर मान्यता दे दी। जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। मामले में 19 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश एसके सेठ और जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की युगल पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए शास्त्री की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी को मान्यता दी है और आपत्ति का ठोस आधार नहीं है।

सपाक्स के संगठन महासचिव सुरेश तिवारी ने बताया कि याचिकाकर्ता के वकील की दलीलें सुनने और प्रस्तुत किए गए अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद, हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार करने योग्य नहीं माना। उधर, ललित शास्त्री का कहना है कि सपाक्स समाज संस्था कर्मचारियों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए बनाई गई थी। संस्था के संक्षेप में सपाक्स नाम रखा गया है। इसी नाम से राजनीतिक दल बनाने से भ्रम पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज करें या रिव्यू पिटीशन दायर करें, इसे लेकर विचार कर रहे हैं।
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