संबित पात्रा: कलेक्टर ने बचाने की कोशिश की थी, फिर भी आचार संहिता मामला दर्ज | MP NEWS

Updesh Awasthee
भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अपनी पत्रकार वार्ता को तमाशा बनाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ आचार संहिता का मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने लीज शर्तों का उल्लंघन करने वाले एमपी नगर जोन 1 क्षेत्र में सड़क किनारे बैठकर सिर्फ 1 भवन को भ्रष्टाचार का स्मारक बताया था। सारा तमाशा उन्होंने बिना अनुमति के लिए जबकि आचार संहिता लागू थी। 

27 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भोपाल स्थित नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस सम्बन्ध में कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की और आरोप लगाया था कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर कानूनी है, कांग्रेस ने कहा कि जिस राज्य में अगले महीने चुनाव है, वहां बिना इजाजत कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकता है। कांग्रेस ने आयोग से मांग की थी कि पात्रा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

कलेक्टर ने पात्रा को बचाने की कोशिश की थी
आयोग के निर्देश पर भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े द्वारा कराई गई जांच में पाया कि पत्रकारवार्ता के आयोजकों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। क्योंकि जिस अवधि की अनुमति ली गई थी, उससे पहले ही पत्रकारवार्ता की गई थी। इस मामले में भोपाल कलेक्टर ने आयोजकों के खिलाफ धारा 188 के तहत एफआईआर की अनुशंसा की थी। इसकेबाद पुनः जांच में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये गए वीडियो और फोटो में संबित पात्रा की मौजूदी स्पष्ट दिखाई दी। जिसके बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस देकर इस सम्बन्ध में जवाब माँगा गया, लेकिन कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। रिटर्निंग आफिसर की जांच के बाद संबित पात्रा को भी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए आरोपियों की सूची में नाम बढ़ाया गया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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