चुनाव तत्काल: शिक्षा विभाग के 5 अध्यापक एवं शिक्षक सस्पेंड | MP ELECTION

भोपाल। आज प्रशासनिक कार्रवाई का शिकार हुए सभी कर्मचारी शिक्षा विभाग के हैं। कुल 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। इनमें से 2 पर आरोप है कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बहस की। 2 शराब पीने के कारण सस्पेंड हुए जबकि एक भाजपा के लिए नोट बांटने के आरोप में सस्पेंड किए गए। 

सीधी में मनमोहन साकेत वरिष्ठ अध्यापक, अधिकारियों से बहस करने के कारण सस्पेंड

सीधी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार ने आदेश जारी कर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण भारत दण्ड संहिता के नियम 171 च निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिये दण्ड की श्रेणी में आने के कारण मनमोहन साकेत वरिष्ठ अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड़वास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सीधी नियत किया है। कलेक्टर श्री कुमार ने बताया कि मनमोहन साकेत को विधानसभा 77-सीधी मतदान क्रमांक 164 में पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। सीधी विधानसभा के सेक्टर-15 महराजपुर ने बताया कि श्री साकेत द्वारा अनावश्यक रूप से वाहन रोक कर मतदान दल के परिवहन में बाधा उत्पन्न की गयी है। उक्त कृत्यों के कारण श्री साकेत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

धार: प्रधान पाठक छगन भवर, सहायक शिक्षक कैलाशचन्द्र वसुनिया शराब के आरोप में सस्पेंड

धार। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने गंधवानी विकासखण्ड के माध्यमिक विद्यालय बलवारी कला के प्रधान पाठक एवं पीठासीन अधिकारी मतदान दल क्रमांक 1048 श्री छगन भवर तथा सरदारपुर विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरा के सहायक शिक्षक एवं पीठासीन अधिकारी मतदान दल क्रमांक 1183 श्री कैलाशचन्द्र वसुनिया द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में शराब पीकर आने एवं प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न किए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 199-मनावर नियत किया है। निलंबन काल में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

अध्यापक राजेश दान्तरे नोट बांटने के आरोप में सस्पेंड

मुरैना। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सोनिया मीणा ने आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में शासकीय माध्यमिक विद्यालय खिरका के अध्यापक राजेश दान्तरे को निलंबित कर दिया गया है। और निलंबन अवधि में एसडीएम कार्यालय अंबाह में संलग्न किया गया है इस दौरान नियमानुसार निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि अध्यापक राजेश दान्तरे के विरूद्ध व्हाटसएप के माध्यम से यह शिकायत की गई कि अध्यापक द्वारा दल विशेष के कार्यकर्ताओं को पैसे बांटे गये हैं जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है इस शिकायत की एसएसटी टीम द्वारा जांच की गई। जांच के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबन की कार्यवाही की गई है।

अधिकारियों से बहस: सीहोर में राम गोपाल सेन शिक्षक सस्पेंड

सीहोर। कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर राम गोपाल सेन शिक्षक एवं प्रभारी शासकीय माध्यमिक शाला टैगोर सीहोर को निलंबित करने के आदेश दिए गए। राम गोपाल सेन को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने तथा वरिष्‍ठ अधिकारियों से अशोभनीय व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि में सम्बंधित का मुख्यालय निलंबन आवधि में बीईओ कार्यालय आष्टा होगा।

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