WEDDING WISH Jodi Maker: सेवा में कमी की दोषी, जुर्माना लगा | CONSUMER FORUM

चंडीगढ़। मैरिज ब्यूरो और मैट्रिमोनियल कंपनियों पर अक्सर ठगी या सेवा में कमी के आरोप लगते रहते हैं परंतु यहां एक युवती ने केवल आरोप नहीं लगाया बल्कि WEDDING WISH PRIVATE LIMITED के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में मुकद्मा भी दायर कर दिया। सुनवाई के बाद उपभोक्ता न्यायालय ने कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया एवं कंपनी पर जुर्माना लगाया। आरोप है कि कंपनी ने शिकायतकर्ता को वो फीचर्स उपलब्ध नहीं कराए, जिसके लिए अनुबंध किया गया था।

चंडीगढ़ के पत्रकार श्री विशाल पाठक की रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर-27 में रहने वाली एक युवती ने अपने लिए मनपसंद जीवनसाथी तलाशने के लिए सेक्टर-36डी स्थित Wedding Wish Pvt. Ltd. | The Best Jodi Maker मैट्रिमोनियल कंपनी में रजिस्‍ट्रेशन कराया। युवती ने यह रजिस्‍ट्रेशन 2 जून 2016 को कराया था। कंपनी के रॉयल प्लान के तहत युवती ने रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 58,650 रुपये चुकाई।

अनुबंध के मुताबिक, युवती को उसकी पसंद का जीवनसाथी ढूंढ कर देना था। तीन महीने तक जब मैट्रिमोनियल कंपनी अनुबंध के तहत एक भी उपयुक्त जीवनसाथी नहीं तलाश सकी तो युवती ने उसे लीगल नोटिस भेज दिया। निर्धारित समय तक जवाब न मिलने पर युवती ने मैट्रिमोनियल कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता सरंक्षण अधिनियम-1986 के तहत शिकायत दायर की।

हमने 21 प्रोफाइल भेजे, उन्होंने सभी रिजेक्ट कर दिए
युवती की याचिका के जवाब में कंपनी ने कहा कि, याचिकाकर्ता के मैट्रिमोनियल अकाउंट पर जीवनसाथी चुनने के लिए 21 प्रोफाइल शेयर किए गए, लेकिन प्लान लिए जाने के बाद अगस्त 2016 से युवती ने शेयर किए गए प्रोफाइल को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। कंपनी की ओर से जिन लोगों के प्रोफाइल शेयर किए गए, उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल व मीटिंग कराने के भी प्रयास किए गए, लेकिन उन सभी को युवती रिजेक्ट करती गई। 

उनकी शादी तय हो गई इसलिए रिफंड मांगा
कंपनी ने कहा कि युवती ने तीन महीने के अंदर ही अपना मैट्रिमोनियल अकाउंट बंद करा लिया। अनुबंध के तहत जो प्लान था, वह 12 महीने का था। कंपनी का कहना था कि इस बीच युवती की शादी दूसरी जगह तय हो गई थी। इस वजह से उसने कंपनी की सर्विस बंद कर दी और रिफंड की मांग की। उपभोक्‍ता फोरम ने कंपनी की दलील नहीं मानी।

कंज्यूमर फोरम ने लगाया जुर्माना
फोरम ने कंपनी को शिकायतकर्ता द्वारा दी गई फीस में से 10 फीसद काट कर बाकी वापस 52,704 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा सेवा में कोताही बरतने और मानसिक रूप से परेशान करने पर सात हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये मुकदमा फीस के तौर पर देने को कहा है। फोरम ने अपने आदेश में कहा है कि यदि रकम 30 दिन में नहीं अदा की गई तो इस राशि पर 12 फीसद सालाना ब्याज के भी अदा करना होगा।

Directors of WEDDING WISH PRIVATE LIMITED
ADITI BHATIA SINGLA Director 15 May 2013
SHIV KUMAR SINGLA Director 15 May 2013
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