VLCC: अधूरी सेवाओं की दोषी, उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना ठोका

विशाल पाठक/चंडीगढ़। कंज्यूमर कोर्ट ने उपभोक्ता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए VLCC HEALTH CARE SERVICE को 62 हजार रुपए हर्जाना देने के आदेश जारी किए हैं। दरअसल एक शख्स को बाल झड़ने की समस्या थी। उसने वीएलसीसी हेल्थ केयर सर्विस से ट्रीटमेंट कराया। कंपनी की ओर से सेवा में कोताही बरतने और बीच में ही ट्रीटमेंट बंद कर देने पर उपभोक्ता ने कंज्यूमर कोर्ट में इसकी शिकायत दी। कोर्ट ने वीएलसीसी हेल्थ केयर सर्विस पर कार्रवाई करते हुए ट्रीटमेंट के रूप में दिए गए पैसे वापस लौटाने और हर्जाना लगाया है।

नया गांव के रहने वाले मनीष कुमार ने कंज्यूमर कोर्ट में दी शिकायत में बताया कि उसने वीएलसीसी हेल्थकेयर सर्विस से हेयर लॉस ट्रीटमेंट (HAIR LOSS TREATMENT) के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। उन्होंने कंपनी को 49,999 रुपये ट्रीटमेंट के लिए दिए थे। मनीष ने ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली स्थित वीएलसीसी हेल्थकेयर सेंटर की विजिट की। वहां उनका ट्रीटमेंट कुछ दिनों तक चला, फिर कंपनी ने बीच में ही ट्रीटमेंट बंद कर दिया। मनीष ने वीएलसीसी हेल्थ केयर सेंटर पर टेलीफोन के संपर्क कर कंपनी से बीच में ही ट्रीटमेंट रोकने का कारण पूछ पर उन्हें स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उन्हें बार-बार यह कहा जा रहा था कि उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया जबकि उपभोक्ता का कहना था कि जब उनका ट्रीटमेंट शुरू करने के कुछ दिनों बाद ही कंपनी ने उनका ट्रीटमेंट को बंद कर दिया था। 

एग्रीमेंट के मुताबिक जो ट्रीटमेंट दिया जाना था, कंपनी ने वह भी उपलब्ध नहीं करवाया। फिर उन्होंने वीएलसीसी हेल्थकेयर सर्विस को लीगल नोटिस जारी कर जवाब मागा और वही कंजूमर कोर्ट में भी इसके बारे में शिकायत दी। कंज्यूमर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए वीएलसीसी हेल्थकेयर सर्विस को आदेश जारी कर उपभोक्ता द्वारा ट्रीटमेंट के लिए जमा कराए गए पैसे 49,999 रुपए वापस लौटाने के आदेश जारी किए। वहीं उपभोक्ता फोरम ने कंपनी पर उपभोक्ता को परेशान किए जाने और सही से ट्रीटमेंट ना देने पर 10 हजार रुपए हर्जाना और 7 हजार रुपए मुकदमा राशि देने के लिए भी कहा है।
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