MOBILE में वीडियो SAVE हैं तो यह खबर जरूर पढ़ें नहीं तो जेल जा सकते हैं | TECH NEWS

भोपाल। यदि आपके मोबाइल में वीडियो सेव हैं तो यह खबर आपके लिए है। कृपया ध्यान दें कि वो किस तरह के वीडियो हैं क्योंकि आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट यदि आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में केवल सेव या डाउनलोड भी हैं तो भी आपको 5 साल की जेल हो सकती है। ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। वो दलील देते हैं कि यह अपने आप डाउनलोड हो गया। या फिर मैने किसी को फावर्ड नहीं किया फिर जुर्म कैसा परंतु यह बिल्कुल वैसा ही गुनाह है जैसा कि अवैध हथियार रखना। चाहे आप उसका उपयोग ना करें। 

चाइल्ड पोर्न सोशल मीडिया पर अपलोड, शेयर किए तो क्या होगा
वर्ष 2000 में बने आईटी एक्ट की धारा 67बी के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े कंटेंट को सोशल मीडिया पर अपलोड करना, शेयर करना, इसे रिकॉर्ड करना या वेबसाइट पर ब्राउज करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। एआईजी सुदीप गोयनका के मुताबिक पहली बार में इस धारा के तहत पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। दोबारा ऐसा करने पर सजा बढ़कर सात साल तक हो सकती है। पोर्टल पर हुई शिकायत की जांच में पुलिस इसी धारा का इस्तेमाल करेगी। बीते एक साल में मध्यप्रदेश सायबर सेल ने भोपाल और इंदौर में ऐसे चार प्रकरण दर्ज किए हैं।

साइबर क्राइम की शिकायत कहां करें
आप घर बैठे आॅनलाइन बेवसाइट cybercrime.gov.in ना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 
पोर्टल खोलते ही 2 विकल्प सामने आएंगे। 
आप पहचान छिपाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए Report Anonymously का विकल्प चुनें। 
आप पहचान बताकर शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए Report and Track का विकल्प चुनें। 
पहचान छिपाकर शिकायत करने पर शिकायत का स्टेटस पता नहीं चलेगा।
पहचान बताकर शिकायत करेंंगे तो आप देख सकेंगे कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। 
इसके बाद आपके सामने शिकायत का फार्म खुलकर आ जाएगा। उसे भरते जाएं। 
आपकी शिकायत सबमिट। 
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