अध्यापक के संविलियन से पहले सेवा शर्तें व अन्य हित लाभ बताइए: हाईकोर्ट का नोटिस | ADHYAPAK SAMACHAR

इंदौर। मप्र शासकीय अध्यापक संगठन इंदौर के बैनर तले माधवी हार्डिया, सलीम खान व अन्य साथियों की याचिका पर डबल बेंच में जज एससी शर्मा व जज वीरेंद्र सिंह के समक्ष सुनवाई हुई। 

अभिभाषक हितेश शर्मा व देवेंद्र सिंह बेस ने बताया मंगलवार को शासन को सेवा शर्तें व अन्य हित लाभ को स्पष्ट करने के लिए 19 दिसंबर तक का समय कोर्ट द्वारा दिया गया है। साथ ही याचिकाकर्ता के सभी अधिकार कोर्ट ने सुरक्षित कर रखे हैं। निर्णय के पश्चात उनकी मूलभूत प्रक्रिया न्यायालय द्वारा की जाएगी। 

इसमें याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने की संभावना नहीं रहेगी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिला अध्यक्ष प्रवीण यादव, आनंद हार्डिया, पवन मोहनिया आदि साथी उपस्थित रहे। 
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