चुनाव तत्काल: वरिष्ठ अध्यापक, पंचायत सचिव समेत 5 कर्मचारी सस्पेंड | MP ELECTION NEWS

पंचायत सचिव अर्जुन सिंह रघुवंशी निलंबित | अशोकनगर। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत अशोकनगर के ग्राम पंचायत खैजराखुर्द के पंचायत सचिव अर्जुन सिंह रघुवंशी को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्‍यालय जनपद पंचायत अशोकनगर रहेगा। उल्‍लेखनीय है कि विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके तहत संपत्ति विरूपण की कार्यवाही अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में किये जाने के निर्देश समस्‍त ग्राम पंचायत सचिवों को दिये गये थे। ग्राम पंचायत खैजराखुर्द में यात्री प्रतीक्षालय में लगे बैनर न हटवाये जाने के संबंध में  निलंबन की कार्यवाही की गई।

चेनमेन पप्पू सोलंकी सस्पेंड

खण्डवा। विधानसभा निर्वाचन कार्य में लापरवाही कर नर्मदा विकास संभाग के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में पदस्थ चेनमेन श्री पप्पू सोलंकी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशेष गढ़पाले ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसीलदार कार्यालय खण्डवा रहेगा। 

यूएस राजपूत सहायक ग्रेड-2 सस्पेंड

होशंगाबाद। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका दास ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर श्री यूएस राजपूत सहायक ग्रेड-2 जनपद पंचायत बनखेड़ी रिडिप्लायमेंट तहसील बनखेड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री राजपूत द्वारा राजनैतिक पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की अनुमति संबंधी आवेदन प्राप्त कर समयसीमा में सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत नही किया। विधानसभा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण संबंधित पार्टी द्वारा बिना अनुमति के धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया जोकि आदर्श आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। तदाशय की जानकारी अनुविभागीय अधिकारी पिपरिया से प्राप्त होने पर कलेक्टर ने निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में श्री राजपूत का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पिपरिया निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

चिमन लाल परिहार सहायक ग्रेड 3 सस्पेंड

अलिराजपुर। भारत निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा विधानसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होकर निर्वाचन संबंधी कार्य प्रारंभ हो चुका है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के आकस्मिक निरीक्षण दौरान पाया कि श्री चिमन लाल परिहार सहायक ग्रेड 3 के पास आयोग एवं स्थानीय स्तर से कुल 46 पत्र लंबित पाए गए जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं संबंधित कार्यालय व अधिकारी को पत्र वितरित नहीं किए गए जिससे निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ श्री परिहार का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत प्रतिकूल होने से कद आचरण की श्रेणी में होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियम 1966 के नियम 10 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतर्गत दंडनीय है। क्लेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने श्री चिमन लाल परिहार को निर्वाचन कार्य में अत्यधिक लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई जो मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियमों के अंतर्गत निलंबित किया जाकर मुख्यालय अनुभाग अधिकारी राजस्व अलीराजपुर नियत किया गया।

संतोष सोलंकी वरिष्ठ अध्यापक सस्पेंड

अलिराजपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गणेश शंकर मिश्रा ने आचार सहिंता के उल्लंघन पर वरिष्ठ अध्यापक को निलंबन की कार्यवाही की है। उलेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 की आचार संहिता लागू होकर निर्वाचन संबंधी कार्य प्रारंभ हो चुका है इसके परिपालन में समस्त अधिकारी कर्मचारी से अपेक्षा की गई थी कि आयोग द्वारा जारी आचार संहिता का अक्षर से पालन करें किंतु श्री संतोष सोलंकी वरिष्ठ अध्यापक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर द्वारा राजनीतिक दल से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया श्री सोलंकी का उक्त कृत्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने से कदाचन की श्रेणी में होने से दंडनीय होने पर श्री सोलंकी को उनके कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका निलंबन अवधि में मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड चंद्रशेखर आजाद नगर नियत किया गया है।
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