UJJAIN में सीएमओ, SEONI में सहायक अध्यापक, PANNA और DAMOH में पंचायत सचिव सस्पेंड

Updesh Awasthee
उज्जैन। संभागायुक्त श्री एमबी ओझा ने नगर पंचायत आलोट के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुलदीपक किंशुक को शासकीय कार्य में निरन्तर लापरवाही और उदासीनता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश जारी कर दिये हैं। गौरतलब है कि रतलाम कलेक्टर द्वारा आलोट के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुलदीप किंशुक के मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली संबल योजना में प्रतिदिन नवीन हितग्राहियों की प्रगति निरंक होने और 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश देने के बावजूद जान-बूझकर अनुपस्थित रहने, उज्जैन से रोजाना आवागमन करने और शासकीय कार्य में उदासीनता बरतने की सूचना दी गई थी। निलम्बन अवधि में कुलदीपक किंशुक का मुख्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय नीमच रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

सिवनी में सहायक अध्यापक बालगोविंद पाठक निलंबित 

सिवनी। जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी द्वारा बताया गया कि सहायक अध्यापक शासकीय कन्या माध्य.विद्यालय केवलारी बालगोविंद पाठक के विरूद्ध थाना केवलारी में दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी सहायक अध्यापक बालगोविंद पाठक को सर्किल जेल सिवनी में हिरासत में भेजा गया। इसके साथ ही म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4(2) (क) के प्रावधानानुसार सहायक अध्यापक को कार्यालयीन आदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी केवलारी नियत् किया गया है।

मनीराम लोधी सचिव ग्राम पंचायत सिमरीपौडी सस्पेंड

पन्ना। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप श्री मनीराम लोधी सचिव ग्राम पंचायत सिमरीपौडी जनपद पंचायत शाहनगर को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत शाहनगर रहेगा। श्री लोधी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। साथ ही ग्राम पंचायत सिमरीपौडी का सचिवीय प्रभार श्री अजय कुमार लोधी ग्राम पंचायत सिमरीपौडी को आगामी आदेश तक के लिए सौंपा गया है। 

इस संबंध में प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार 3 अगस्त 2018 को जिला पंचायत सभाकक्ष में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की योजना की कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिसमें समीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत सिमरीपौडी के शौचालय निर्माण की प्रगति अत्यंत न्यून पायी गयी। इस तरह श्री मनीराम लोधी द्वारा शासकीय कार्यो में लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं उदासीनता बरतना पाया गया, जो म.प्र. पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

ग्राम पंचायत कोटा सचिव लक्ष्मी प्रसाद दुबे निलंबित 

दमोह। जिले की जनपद पंचायत पटेरा ग्राम पंचायत कोटा सचिव लक्ष्मी प्रसाद दुबे के विरूद्ध थाना पटेरा में अपराध पंजीबद्ध होने एवं उनको गिरफ्तार किये जाने पर जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा ने म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम में निहित प्रावधान अनुसार सचिव पद से निलंबित कर दिया है।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करेंया फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!