पेडन्यूज के टंटे में फिर उलझ गए नरोत्तम मिश्रा, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पेश की | MP NEWS

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद हेतु भाजपा में शिवराज सिंह के उत्तराधिकारी समझे जा रहे मंत्री नरोत्तम मिश्रा फिर पेड न्यूज के टंटे में उलझ गए हैं। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने पेडन्यूज मामले में निर्दोष करार दिया गया था। 

मिश्रा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं: चुनाव आयोग
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, मिश्रा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। उनका विधायक होना संदेह के घेरे में है, फिर भी वे मंत्री पद पर बने हुए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक युगलपीठ ने मिश्रा के खिलाफ आयोग के फैसले को खारिज कर दिया था। आयोग ने यह फैसला चुनाव में मिश्रा से पराजित हुए उम्मीदवार राजेंद्र भारती द्वारा दायर याचिका पर दिया था। आयोग ने पेड न्यूज के मामले में मिश्रा को दोषी पाया था। 

याचिकाकर्ता पीछे हटा तब चुनाव आयोग सामने आया
सूत्रों के अनुसार, भारती की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अपील न किए जाने पर आयोग ने अपने फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को स्वयं चुनौती दी है।

2008 के चुनाव में लगे थे आरोप
मिश्रा वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। मिश्रा से पराजित हुए उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने निर्वाचन आयोग में मिश्रा के खिलाफ शिकायत की थी और उन पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पेड न्यूज के उपयोग का आरोप लगाया था। पेड न्यूज के कुल 42 मामले सामने आए थे। आयोग ने इस मामले पर वर्ष 2017 में मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था। इसके चलते मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में राजग उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को अपना मत नहीं दे पाए थे।

नहीं लड़ पाएंगे विधानसभा चुनाव
मिश्रा ने आयोग के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ, फिर जबलपुर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय गए, जहां से उन्हें राहत मिल गई। इसके बाद भारती ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की, लेकिन अब आयोग ने स्वयं पहल की है। दिल्ली उच्च न्यायालय से मिली राहत अगर छिन गई, तो मंत्री मिश्रा चार महीने बाद होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
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