KHARGONE: अध्यापक सस्पेंड, MORENA: 4 तहसीलदार, PANNA: बीएलओ को नोटिस | MP ELECTION NEWS

खरगौन। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बतरने पर एक अधिकारी को निलंबित किया गया। वहीं 2 अधिकारियों को शौकाज नोटिस दिए गए। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार करही-पाड्ल्या में निर्वाचन कार्य के लिए मावि काकरिया के अध्यापक श्री यशवंत जैन को मतदान अधिकारी 03 के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री जैन को गुरूवार प्रातः 7 बजे मंडी परिषद करही में उपस्थित होने के निर्देश थे। निर्देश उपरांत भी श्री जैन उपस्थित नहीं हुए। इस तरह कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होने व निर्वाचन कार्य में लापरवाही बतरने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशि भूषण सिंह ने श्री जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 

अध्यापक और प्रभारी प्राचार्य को नोटिस
इसी तरह शासकीय हाईस्कूल बड़दिया सुर्ता के अध्यापक श्री सावन राठौर व प्रभारी प्राचार्य हिम्मतसिंह सिटोले को शौकॉज नोटिस जारी किया गया है। सावन राठौर द्वारा मतदान पर्ची वितरण में लापरवाही बतरने पर और हिम्मतसिंह सिटोले को उनके स्कूल के अध्यापक को निर्वाचन कार्य में लगाए जाने के आदेश को लेने से इनकार करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने शौकॉज नोटिस जारी किए गए है।

मुरैना में 4 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को नोटिस

मुरैना। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशों के क्रम में certification programme for ero and aero की परीक्षा का आयोजन 23 जुलाई को आयुक्त चम्बल संभाग कार्यालय में पूर्वान्ह 11 बजे से आयोजित किया गया है। इस परीक्षा में विलम्ब से आने वाले 4 तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को चम्बल संभाग के कमिश्नर डॉ. एमके अग्रवाल ने दो-दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने सम्बंधी कारण बताओ नोटिस जारी किये है। इसमें दो तहसीलदार एवं दो नायव तहसीलदार है। 

जिन तहसीलदार एवं नायव तहसीलदारों को नोटिस जारी किये है। उनमें तहसीलदार श्योपुर निधी चौकसे, नायव तहसीलदार मेहगांव जिला भिण्ड बन्दना यादव, तहसील गोहद जिला भिण्ड की नायव तहसीलदार योगिता बाजपेयी, तहसील मेहगांव के तहसीलदार श्री ओपी राजपूत है।


पन्ना में बीएलओ नोटिस

पन्ना। निर्वाचन संबंधी कार्य-दायित्व निर्वहन में उदासीनता एवं लापरवाही करने के फलस्वरूप श्री लखनलाल रैकवार सहायक ग्रेड-3 कार्यालय पशुचिकित्सा सेवाएं पन्ना एवं पदेन बीएलओ मतदान केन्द्र क्र. 60/209 को तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पन्ना को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। 

इस संबंध में तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार श्री लखनलाल रैकवार द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य यथा-मतदान सूची का डोर-टू-डोर सत्यापन कर मतदाता रजिस्टर के संबंधित कॉलमों की पूर्ति कर वांछित जानकारी एवं सर्वे के दौरान प्राप्त विसंगतियों को कार्यालय में उपलब्ध कराना था। जिसमें उनके द्वारा जानबूझकर उदासीनता एवं लापरवाही बरतना पाया गया है। इन अनियमितताओं के संबंध में प्रथम दृष्टया श्री रैकवार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के अन्तर्गत कदाचरण के दोषी प्रतीत होते हैं। 

जिसके लिए श्री रैकवार के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत शास्ति अधिरोपित करने के लिए वरिष्ठ कार्यालय से संस्तुति करने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। यदि नोटिस प्राप्ति से 3 दिवस के भीतर इनका परिवाद प्राप्त नही होता है तो यह मानकर की उन्हें इस संबंध में कुछ नही कहना है, प्रस्तावित संस्तुति वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जाएगी। 
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