किसी का ID PASSWORD चुराया तो होगी 3 साल की जेल | CYBER LAW

भोपाल। राजस्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि नवीन तकनीकों से जितनी सुविधाएँ बढ़ी हैं, उतने खतरे भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। श्री गुप्ता ने कहा कि नेट के उपयोग के समय ली जाने वाली सावधानियों के ब्रोशर स्कूल और कॉलेज में बंटवायें। श्री गुप्ता आज स्थानीय कोपल स्कूल में 'सायबर सुरक्षा' वर्कशाप को संबोधित कर रहे थे।

एस.पी. सायबर सेल श्री सुदीप गोयनका ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का आई.डी. पासवर्ड चुराने पर तीन साल की सजा हो सकती है। इसी तरह आपकी पेनड्राइव से किसी के कम्प्यूटर का डेटा नष्ट हुआ तो 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

निजी जानकारी का पासवर्ड नहीं बनायें
एस.पी. श्री गोयनका ने कहा कि जन्म-तिथि आदि निजी जानकारी को पासवर्ड में उपयोग नहीं करें। पासवर्ड बड़ा बनायें। सेक्यूरिटी प्रश्न का उत्तर गलत लिखें। सभी खातों का पासवर्ड अलग रखें। उन्होंने कहा कि फ्री गाने और फिल्में डाउनलोड करने से बचें। इससे वायरस आ सकते हैं। काम करने के बाद कम्प्यूटर लॉग आउट जरूर करें। सोशल साइट में अश्लील सामग्री भेजना, फारवर्ड करना, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेश भेजना और किसी की फेक प्रोफाइल बनाना अपराध है।

अनजाने व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करें
एस.पी. सायबर सेल ने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करें। जो काम रियल लाइफ में नहीं करते वह काम वर्चुअल लाइफ में कदापि नहीं करें। पर्सनल फोटो फेसबुक और वाटसएप जैसी सोशल साइट में नहीं डालें। किसी का ऑनलाइन पीछा करना भी सायबर क्राइम है। फेसबुक प्रोफाइल में मोबाइल नम्बर और घर का पता नहीं डालें।

वर्कशाप मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् और आओ सखी समाज कल्याण समिति द्वारा की गयी थी। इस मौके पर श्रीमती राधा गुप्ता, श्रीमती कृति गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे।
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