INDORE: एक युवती से शादी का वादा कर उससे दुष्कर्म करने वाले कांस्टेबल को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने डीजीपी, डीआईजी और थाना प्रभारी को नोटिस जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने पूछा है कि जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो कांस्टेबल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। नंदानगर क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने एफआईआर दर्ज नहीं होने के बाद अधिवक्ता मनीष यादव, आदित्य तोमर के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में उल्लेख किया है कि छत्रीपुरा थाने का कांस्टेबल उसे राजीनामा करने के लिए भी लगातार धमका रहा है। गिरफ्तार नहीं किए जाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी, लेकिन पुलिस तब भी गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि कांस्टेबल शहर में ही घूम रहा है। थाने पर भी अक्सर नजर आ जाता है।
हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए गिरफ्तार नहीं किए जाने कारण भी पूछा है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट पूर्व में भी दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होने, उनके अग्रिम जमानत हासिल करने के प्रयास पर कड़ी टिप्पणी कर चुकी है।