BIG BASKET के खिलाफ FIR दर्ज, पेमेंट लेने के बाद भी डिलीवरी नहीं दी: आरोप | BUSINESS NEWS

नई दिल्ली। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान जिसका विज्ञापन करते हैं, Online Grocery Shopping and Online Supermarket in India - bigbasket के खिलाफ नोएडा के थाना फेज थ्री में एक एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि कंपनी ने पेमेंट लेने के बाद भी ब्रेड और मक्खन की डिलीवरी नहीं दी, उल्टा ग्राहक का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। 

थाना फेज थ्री के एसएचओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि सेक्टर 66 मामूरा में रहने वाले संकेत आईटी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को बिग बास्केट कंपनी को 97 रुपये का ब्रेड और मक्खन ऑर्डर किया था लेकिन सामान नहीं आया। बाद में उन्होंने कंपनी से पूछताछ की तो पता चला कि उनका ऑर्डर कैंसल हो चुका है। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो कंपनी ने 29 जुलाई को उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। 

कंपनी से पैसे लेने के लिए अपना सकते हैं ये उपाय
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अंकुर नागर कहते हैं कि ऑनलाइन कंपनी की धोखाधड़ी के पीड़ित इस मामले में उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर सकते हैं। फोरम में केस करने के लिए वकील की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक शपथपत्र पर शिकायत लिखकर सबूतों के साथ फोरम में याचिका दाखिल की जा सकती है। आप खुद ही अपने मामले की पैरवी कर सकते हैं। करीब 6 महीने से लेकर एक साल में फोरम का फैसला आ जाता है जिसमें पीड़ित को गबन की रकम के साथ ही हर्जाना भी दिलाया जाता है। यदि प्रतिवादी फैसले की अवहेलना करे तो फोरम को उसे जेल में भेजने का भी अधिकार है। 
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करेंया फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !