अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है। इसके अनुसार 20 साल की बालिग लड़की 19 साल के विवाह के लिए अयोग्य प्रेमी के साथ शादी नहीं कर सकती परंतु लिव-इन में रह सकती है। इस तरह के रिश्तों में यदि लड़का वयस्क हो और लड़की अवयस्क, तो ऐसी स्थिति में दोनों ना तो शादी कर सकते हैं और ना ही लिव-इन रिलेशन में रह सकते हैं। यदि ऐसा किया लड़के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है। यदि शारीरिक संबंध बने तो उसे बलात्कार माना जाता है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि युवती की उम्र 20 साल है, यानि वह बालिग है। लिहाजा, वह अपने जीवन के बारे में फैसला ले सकती है। उसका निर्णय है कि वह इस लड़के के साथ रहेगी। मां-बाप ऐसा नहीं चाहते हैं लेकिन युवती की मर्जी के आगे परिवार वालों की नहीं चलेगी।युवती ने कोर्ट को बताया कि वह अपने माता-पिता के साथ रहना नहीं चाहती है।
लड़के ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उसे लिव-इन में रहने की इजाजत मिले। दोनों ने लिव इन का कांट्रैक्ट साइन किया है। लड़के और लड़की दोनों अलग-अलग जाति से आते है। इसलिए घरवाले तैयार नहीं थे। बताया गया है कि दोनों ने भागकर शादी करने की योजना बनाई थी लेकिन अंत में उन्होंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। यहां दोनों को राहत दे दी गई।
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