PEB भर्ती: संविदा कर्मचारी आरक्षण पर हाईकोर्ट का नोटिस | MP NEWS

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि नियमित कर्मचारियों की भर्ती में संविदा कर्मचारियों का 20 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी किए परंतु विभागों ने जब भर्ती निकालीं तो जीएडी के आदेश का पालन नहीं किया गया। अब प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा सरकारी विभागों के 115 दफ्तरों में 3167 नियमित पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे नाराज संविदा कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 1 माह में इस संदर्भ में जवाब मांगा है। 

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड ने इस परीक्षा का आयोजन दो दौर में 28-29 जुलाई और 4- 5 अगस्त को किया है। इनमें संविदा कर्मचारियों के लिए 20 फीसदी कोटा आरक्षित नहीं किया गया। इसी बात से संविदा कर्मचारी नाराज थे। महासंघ ने जीएडी राज्य मंत्री लालसिंह आर्य, मुख्य सचिव समेत जीएडी के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की थी कि इस परीक्षा में 20 फीसदी पद आरक्षित रखे जाएं। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि जीएडी ने विभागों को इस बारे में आदेश भी जारी किए थे। इसमें संविदा कर्मचारियों के लिए 20 फीसदी पद आरक्षित रखने का जिक्र था लेकिन फिर भी इस परीक्षा के लिए जीएडी के आदेश का पालन नहीं किया गया तो हमने इसे अदालत में चुनौती दी। जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जज संजय द्विवेदी ने इस पर सुनवाई करते हुए शासन से जवाब मांगा है। महासंघ की ओर से एडवोकेट विपिन यादव ने पैरवी की। 

इन प्रमुख दफ्तरों में होना है भर्ती 
लोकायुक्त कार्यालय भोपाल, 
आयुक्त उच्च शिक्षा- संचालनालय भोपाल, 
विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल, 
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल, 
मेडिकल कॉलेज जबलपुर, रीवा एवं ग्वालियर, 
कमिश्नर शहडोल, 
संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण, 
विद्युत नियामक आयोग भोपाल, 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक दफ्तर भोपाल, 
संचालनालय योजना, 
आर्थिक एवं सांख्यिकी भोपाल, 
संचालनालय महिला सशक्तिकरण भोपाल, 
कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, 
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं भोपाल, 
पं. कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ। 
इनके अलावा प्रदेश के 49 कलेक्टोरेट में। 
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